उनकी सालाना करयोग्य आमदनी 1 एक करोड़ रुपये से अधिक है।
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:-मान लीजिए रोहन आप एक ऐसे व्यक्तिगत करदाता हैं, जिसकी सालाना करयोग्य आमदनी 1 करोड़ रुपये है।
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आयकर विभाग ने कंपनी से 8, 500 करोड़ रुपये को अपनी 2010-11 की करयोग्य आमदनी में जोडने के लिए कहा था, जिससे उसकी कर देनदारी 2,805 करोड़ रुपये हो रही थी।
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अभी तक वह आयकर की धारा 80-सी के तहत बीमा प्रीमियम, दो बच्चों की पढ़ाई, ईएलएसएस या होम लोन की मूलधन अदायगी के आधार पर कुल 1 लाख रुपए करयोग्य आमदनी से कम कर सकता था।
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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अध्यक्ष सुधीर चंद्र ने बजट बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोटे तौर पर 5 लाख रुपए तक की करयोग्य आमदनी वाले वेतनभोगियों को कर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी।
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अभी तक वह आयकर की धारा 80-सी के तहत बीमा प्रीमियम, दो बच्चों की पढ़ाई, ईएलएसएस या होम लोन की मूलधन अदायगी के आधार पर कुल 1 लाख रुपए करयोग्य आमदनी से कम कर सकता था।